रांची

रांची: झारखंड शराब घोटाले में बंद IAS विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाए कड़े प्रतिबंध

Ranchi : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें भारत न्यायिक संहिता (BNSS) की धारा 187(2) के तहत जमानत प्रदान की है। विनय चौबे की गिरफ्तारी को 92 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उनकी ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा।

कोर्ट ने जमानत देते हुए ये शर्तें लगाईं:

बेल पर रहते हुए यदि वे राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो कोर्ट को पहले सूचना देनी होगी।
ट्रायल की पूरी अवधि के दौरान वे अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे।
उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे।

कब और कैसे हुई थी गिरफ्तारी?

ACB ने 20 मई 2025 को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। गंभीर आरोपों के चलते राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था।

अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि उन्हें कोर्ट की सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

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