रांची

रांची: पूर्व मंत्री एनोस एक्का और अन्य दोषियों को सीबीआई कोर्ट से सात साल की सजा


रांची: रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात सहित अन्य दोषियों को सजा सुनाई है। इन पर 15 साल पुराने CNT एक्ट उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिया गया था। शनिवार को सजा की सुनवाई में सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया।

सजा का विवरण:
सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, रांची के पूर्व LRDC कार्तिक प्रभात को भी चार साल सश्रम कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और कहा कि अगर दोषी यह जुर्माना नहीं भरते, तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले का पृष्ठभूमि:
यह मामला 15 साल पुराना है, जब एनोस एक्का ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री की थी। तत्कालीन LRDC कार्तिक प्रभात ने उनकी मदद की थी। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़ी मात्रा में जमीन खरीदने का यह मामला सामने आया था। एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर रांची के विभिन्न स्थानों जैसे हिनू (22 कट्ठा), ओरमांझी (12 एकड़), नेवरी (4 एकड़) और चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। यह सारी खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी।

सीबीआई की कार्रवाई:
सीबीआई ने मामले में लगाए गए सभी आरोपों को कोर्ट में सिद्ध कर दिया, जिसके बाद दोषियों को सजा का सामना करना पड़ा। इस केस से पहले भी एनोस एक्का पारा टीचर हत्याकांड, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में दोषी करार हो चुके हैं। यह चौथा मामला है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।

इस मामले में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने प्रभावी ढंग से ट्रायल कराया।

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