विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि चार दिन बढ़ी

राँची

रांची : जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया. इस दौरान ईडी की ओर से और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए विष्णु अग्रवाल को फिर से सात दिनों की रिमांड दिए जाने का कोर्ट से आग्रह किया गया.

विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध किया

ईडी के रिमांड मांगे जाने का विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया. लेकिन ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अदालत को बताया कि जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं और उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

अदालत ने चार दिनों की रिमांड की मंजूरी दी

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फिर से चार दिनों की रिमांड की मंजूरी प्रदान की. इससे पहले दो अगस्त को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने पांच दिनों का रिमांड दिया था. 31 जुलाई की रात 10:30 बजे ईडी ने क्षेत्रीय कार्यालय में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है.

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