भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट से जमानत, 20-20 हजार के बॉन्ड पर राहत
लखनऊ, 14 जुलाई 2025 — कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत से उस मामले में जमानत मिल गई है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। मामला दिसंबर 2022 के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है।
⚖️ मामले की पृष्ठभूमि: सेना पर टिप्पणी और आपराधिक परिवाद
- राहुल गांधी ने 2022 में कहा था: “चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करता।“
- इस बयान के खिलाफ सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर और बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने आपराधिक मानहानि का परिवाद दर्ज कराया।
- परिवाद में आरोप था कि इस बयान से सेना, सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाएं आहत हुईं।
🧑⚖️ कोर्ट की कार्यवाही: हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, लखनऊ में पेश हुए राहुल
- 11 फरवरी 2025 को लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था।
- राहुल गांधी ने इस याचिका को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन राहत नहीं मिली।
- पिछली पांच सुनवाइयों में गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और समन जारी किया।
- वकील ने मंगलवार को पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।
✅ कोर्ट में सरेंडर और जमानत:
- राहुल गांधी मंगलवार को विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा की अदालत में पेश हुए।
- उनके अधिवक्ता ने सरेंडर के बाद जमानत की याचिका दाखिल की।
- कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों (बॉन्ड) पर राहुल गांधी को जमानत प्रदान की।
🗣️ कांग्रेस की प्रतिक्रिया:
अधिवक्ता व कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी कानून का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।
