रांची

रांची में 22 से 28 अगस्त तक निषेधाज्ञा, क्यों और किस इलाके में… जानें

Ranchi : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा कारणों से राजधानी रांची स्थित विधानसभा परिसर के चारों ओर 1000 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश 22 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

  • एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोगों का जुटना (सरकारी कार्य व शवयात्रा को छोड़कर)
  • अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना
  • लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हरवे-हथियार लेकर चलना
  • धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा करना
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग करना

निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें।

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