रांची : मनी लांड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal)ने रांची के ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.
पूजा के अधिवक्ता ने कहा- केस से जुड़े सभी दस्तावेज दिए जाएं
पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह और अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा. अपनी बहस में पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया से पहले उन्हें उनके केस से जुड़े सभी दस्तावेज दिए जाये. इस पर ईडी के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और जितने कागजात आरोपियों को दिये जाने थे, वह दिए जा चुके हैं.
पूजा सिंघल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं
उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल (Pooja Singhal) फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर हैं. ईडी ने पांच मई 2022 पूजा सिंघल के ठिकाने पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी में पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे.
पूजा सिंघल 11 मई, 2022 को गिरफ्तार हुई थी
ईडी ने सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस दौरान पूजा सिंघल को ईडी ने पूछताछ के लिए दो बार रिमांड पर भी लिया था.