Pooja Singhal

पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

राँची

रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी. इस मामले में याचिकाकर्ता पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पूजा सिंघल ने ईडी की दलीलों का किया था विरोध

पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दी गयी दलीलों का विरोध करते हुए खुद भी अपना पक्ष रखा था. पूजा सिंघल समेत उनके पति के सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

पांच अप्रैल को तय होने हैं आरोप

इनके खिलाफ अब पांच अप्रैल को आरोप तय होने हैं. राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में आरोप तय कर चुकी है. अभी पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर है. उल्लेखनीय है कि ईडी ने पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह मई, 2022 को झारखंड में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, इसमें 19.31 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई थी.

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