रांची : पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए के विशेष न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद वर्मा के कोर्ट में पेश किया गया. एनआईए के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने दिनेश गोप को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया.
फिर से को रिमांड पर ले सकती है एनआईए
एनआईए आवश्यकता पड़ने पर फिर से बाद में दिनेश गोप को रिमांड पर ले सकती है. इससे पूर्व सोमवार को एनआईए ने दिनेश गोप को एक दिन के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था. उल्लेखनीय है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए ने 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर विमान से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया था.
दिनेश गोप के खिलाफ 102 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं
दिनेश गोप के खिलाफ झारखंड, बिहार और ओडिशा में हत्या, अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और पीएलएफआई के लिए धन जुटाने से संबंधित 102 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. झारखंड पुलिस ने दिनेश गोप पर 25 लाख और एनआईए ने पांच लाख का इनाम घोषित किया था.