पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बनर्जी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता हैं और उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए.
हाई कोर्ट ने कहा था- अपने को पाक- साफ साबित करना होगा
हाई कोर्ट ने कहा था कि बनर्जी इसके बावजूद वे जांच का विरोध कर रहे हैं. उन्हें जांच के रास्ते अपने को पाक- साफ साबित करना होगा. हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य पुलिस अभिषेक बनर्जी की मदद करती दिख रही है.
सीबीआई और ईडी को पूछताछ का दिया था निर्देश
हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करे. बनर्जी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कुंतल ने आरोप लगाया था- केंद्रीय जांच एजेंसियां बना रहीं दबाव
इस मामले में कुंतल ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के नाम घोटाले से जोड़ने का उन पर दबाव बना रही हैं. कुंतल ने कोलकाता के एक स्पेशल कोर्ट के जज को भी इसी तरह का पत्र भेजा था.