क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से धोखाधड़ी मामले में अगली सुनवाई चार मई को

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रांची : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालकों की ओर से करोड़ों की धोखाधड़ी को लेकर दर्ज मामले में न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले में महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दस्तावेज पेश नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की अगली तिथि चार मई निर्धारित की है.

इससे पूर्व 20 मार्च को कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास को समन जारी किया था. साथ ही शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह धोनी को सात दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था.

महेंद्र सिंह धोनी ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के संचालक मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट में केस फाइल किया है. मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास पर धोनी ने विश्वासघात करने और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. दोनों आरोपितों ने साल 2017 में धोनी को बताया था कि वे लोग धोनी के नाम से क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे. इसके बदले उन्हें फ्रेंचाइजी फीस देने की बात भी कही गई थी.

इसके बाद इन लोगों ने देशभर में महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर संस्थाएं खोलना शुरू कर दीं लेकिन इसके बारे में उन्होंने धोनी को कोई जानकारी नहीं दी. उन्हें एग्रीमेंट के अनुसार पैसे भी नहीं दिए गए. इसके बाद 15 अगस्त, 2021 को एमएस धोनी ने उनके साथ हुआ करार खत्म कर दिया. इसके बावजूद वह एमएस धोनी के नाम पर क्रिकेट एकेडमी खोलते रहे. इसके बाद इन्हें नोटिस भी भेजा गया लेकिन ये लोग इसे रोक नहीं रहे थे. इसके बाद उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया है. मामले में मिहिर दिवाकर गिरफ्तार हो चुका है.

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