रांची

गोपनीय दस्तावेज लीक मामला : पूर्व मंत्री सरयू राय पर कोर्ट ने गठित किए आरोप, 12 अगस्त से शुरू होगी गवाही

रांची, 16 जुलाई 2025 – झारखंड के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गोपनीय दस्तावेज लीक के मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही 12 अगस्त 2025 से शुरू होगी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित तिथि से पहले गवाहों को प्रस्तुत करे।

क्या है मामला?

यह मामला डोरंडा थाना कांड संख्या 105/22 से जुड़ा है, जो 2 मई 2022 को दर्ज किया गया था। एफआईआर स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा द्वारा दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेजों को चुराकर सार्वजनिक किया था।

कोरोना प्रोत्साहन राशि में घोटाले का आरोप

सरयू राय ने मई 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि स्वास्थ्य विभाग की समिति ने 94 पात्र कर्मियों की सूची बनाई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से 60 अतिरिक्त नाम जोड़े गए। इस सूची में तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी शामिल था।

इसके साथ ही सरयू राय ने आरोप लगाया कि कोरोना प्रोत्साहन मद से 103 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। उनका दावा था कि इसमें उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे उन्होंने उजागर किया।

आगे क्या?

अब जब विशेष कोर्ट ने सरयू राय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, तो यह मामला तेजी से कोर्ट की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। अगर गवाही और सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध होते हैं, तो सरयू राय को कानूनी सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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