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झारखंड में नई उत्पाद नीति 2025 लागू: 21 जुलाई तक डीसी भेजेंगे शराब दुकानों की रिपोर्ट, 1 सितंबर से खुदरा बिक्री शुरू

रांची, 14 जुलाई — झारखंड सरकार ने राज्य में शराब की खुदरा बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों (DCs) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में शराब की दुकानों की संख्या और स्थान तय कर उसे 21 जुलाई तक उत्पाद विभाग को रिपोर्ट करें। इसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी।

इस कवायद का उद्देश्य 1 सितंबर 2025 से नई उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री को लागू करना है।


📋 क्या है निर्देश?

राज्य के उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी डीसी को पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि:

  • दुकानों की संख्या और स्थान मिनिमम गारंटी रेवेन्यू (MGR) के अनुरूप निर्धारित की जाए
  • 2025-26 के लिए MGR का अनुमान 2402 करोड़ रुपये लगाया गया है
  • सभी जिलों में रिपोर्ट सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक के सहयोग से तैयार की जानी है

🏪 कितनी दुकानें खुल सकती हैं?

  • वर्ष 2022 की उत्पाद नीति के तहत राज्य में 1453 शराब दुकानों की मंजूरी दी गई थी
  • अब नई नीति में यह संख्या बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, यह MGR और ज़मीनी स्थिति के आधार पर तय होगा
  • दुकानों की बंदोबस्ती (आवंटन) नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से होगी

🗓️ आगे क्या?

  • 21 जुलाई: सभी जिलों से दुकान संख्या और लोकेशन पर रिपोर्ट उत्पाद विभाग को भेजनी है
  • रिपोर्ट की समीक्षा के बाद राज्य सरकार नीलामी तिथि घोषित करेगी
  • 1 सितंबर 2025 से नई नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू होगी

📌 नीति की मुख्य बातें

  • शराब की दुकानों की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर (DC) के अधीन होगी
  • बंदोबस्ती और संचालन का काम जिला स्तर पर ही होगा
  • नीति का लक्ष्य पारदर्शिता, अधिक राजस्व और विकेन्द्रीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करना है

🧾 क्या कहते हैं आंकड़े?

वर्षखुदरा दुकानेंअनुमानित MGR (₹ करोड़)
उत्पाद नीति 20221453
उत्पाद नीति 2025TBD2402.00

📢 “झारखंड सरकार की नई शराब नीति न केवल राजस्व बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि स्थानीय स्तर पर नियंत्रण देकर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।”

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