NEET-UG 2024 Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने विवादों में घिरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने नीट-यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को अपने फैसले में कहा कि परीक्षा में खामी के पर्याप्तर्या सबूतबू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग जायज नहीं है.
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि ऐसा कोई सबूतबू नहीं है जिससे पता चले कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है.
शीर्ष अदालत ने विवादों में घिरी नीट-यूजी यू 2024 परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं. पीठ ने कहा कि 8 जुलाई2024 के अंतरिम आदेश में मुख्य मुद्दों को पारंपरिक रूप से उठाते हुए इस अदालत ने NTA, केंद्र और CBI से खुलासा करने को कहा था.