नयी दिल्ली : वित्त वर्ष 2022-23 यानी आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अबतक 2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल हो चुके हैं. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारिख 31 जुलाई निर्धारित है. करदाताओं के लिए 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है.
पिछले साल तक 2 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे
आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इस साल 11 जुलाई तक 2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक 2 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. आयकर विभाग ने लोगों से जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करने को कहा है. दरअसल, 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना देना होगा.
विभाग ने ट्वीट में लिखा- हम इस प्रयास की सराहना करते हैं
विभाग ने ट्वीट में लिखा है कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे करदाताओं ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल 9 दिन पहले ही 2 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में हमारी मदद की है, हम इस प्रयास की सराहना करते हैं. हम उन लोगों से आग्रह करते हैं, जिन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें.