रांची : मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकलीं. सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने उनका रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया. इसके बाद वह जेल से बाहर निकल गयीं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दूसरी बार अंतरिम जमानत दी है.
शर्त पर मिली बेल- ईडी के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगी
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाला की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को इस शर्त पर बेल दी है कि वह अपनी जमानत अवधि के दौरान ईडी के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएंगी और केस से जुड़े किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगी.
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत के लिए यह भी शर्त रखी है कि ईडी कोर्ट में सुनवाई के अलावा वह झारखंड में नहीं रहेंगी. पूजा सिंघल ने गत चार फरवरी को सरेंडर किया था.