Money Laundering Case : मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने पूजा सिंघल की बेटी की बीमारी की वजह से अंतरिम जमानत दी है.
पूजा सिंघल रांची नहीं जा सकेंगी
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है. अंतरिम जमानत की शर्तों के मुताबिक पूजा सिंघल इस दौरान रांची नहीं जाएंगी. वे दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जा सकती हैं.
जमानत याचिका में बेटी के इलाज का जिक्र किया था
सूचना के अनुसार पूजा सिंघल ने जमानत याचिका में बेटी के इलाज का जिक्र किया था. साथ ही बेटी की इस दौरान देखभाल की बात भी कोर्ट को बतायी थी. याचिका में कहा गया कि पूजा सिंघल की बेटी का दिल्ली-एनसीआर में इलाज होना है. ऐसे में जमानत मंजूर की जाए.
बाहर नहीं जाने की शर्त पर मिली जमानत
पूजा सिंघल की याचिका पर कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाने की शर्त के साथ अंतरिम जमानत दे दी. पूजा सिंघल अभी झारखंड नहीं जा सकेंगी. एक महीने उन्हें दिल्ली-एनसीआर में ही रहना होगा.
मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार हुई थी पूजा सिंघल
Money Laundering Case : पूजा सिंघल को खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी की छापेमारी में उनके सीए सुमन कुमार के कार्यालय से 19 करोड़ बरामद हुए थे. ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति के सरकारी आवास सहित झारखंड, बंगाल, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान नकद सहित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई कागजात बरामद किए जाने के बाद पूजा को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल इस मामले में निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है.