रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने बुधवार को गोला गोलीकांड के एक मामले में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई की.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दी जमानत
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ममता देवी एवं राजीव जायसवाल को जमानत प्रदान कर दी. सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं भोलानाथ ओझा ने पैरवी की. ममता कुमारी की ओर से अधिवक्ता एके साहनी और राजीव जायसवाल की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी.
जेल से बाहर होंगी पूर्व विधायक
इन दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद अब ममता देवी जेल से बाहर आ जायेंगी. इस मामले में दूसरे आरोपी राजीव जायसवाल को भी हाईकोर्ट ने बेल दी है. अदालत ने जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी है. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की थी
ममता देवी को कोर्ट ने दी है सजा
ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा दी है. 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी. इस फैसले के बाद उनकी विधानसबा की सदस्यता खत्म हो गयी. दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा दी है. सजा मिलने के बाद ममता देवी ने हाईकोर्ट का रुख किया है.