रांची : जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. सोमवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (जेल) भेज दिया. इससे पूर्व ईडी पांच दिन, चार दिन एवं तीन दिन कुल 12 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को कोर्ट में प्रस्तुत किया.
विष्णु अग्रवाल को ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था
31 जुलाई को रात करीब 10:30 बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है. ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी.
कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था. इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी.