भूमि घोटाला: हाई कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में न्यायाधीश एसएन प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अग्रवाल ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है.

मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है

बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम,अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है.

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