Lalu Yadav

रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू, राबड़ी और मीसा को जमानत

बिहार

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे भर्ती घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने 50- 50 रुपये के मुचलके पर जमानत दी.

कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था

लालू, राबड़ी और मीसा भारती आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने 27 फरवरी को इन तीनों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सात अक्टूबर 2022 को रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था

रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. रेलवे भर्ती घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है.

नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था

आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था. भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे.

सीबीआई ने 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी

बता दें कि सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में सीबीआई ने 23 सितंबर को प्रारंभिक जांच दर्ज किया था.

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