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Kachari Market : हाई कोर्ट से कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को मिली बड़ी राहत

राँची

Kachari Market :  झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने इनके मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है. खंडपीठ ने 305 दिनों के देरी से राज्य सरकार द्वारा मामले में अपील दाखिल करने पर इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह मामले में रिव्यू याचिका दाखिल कर सकती है.

समय- सीमा समाप्त होने पर दुकान खाली करवाया गया था

Kachari Market : दरअसल, कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को कृषि बाजार समिति, पंडरा की ओर से रेंट पर दुकान दिया गया था. समिति का राज्य सरकार के साथ सेटलमेंट था. वर्ष 2011 में रेंट की समय सीमा समाप्त होने पर कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को नोटिस देकर उनसे दुकान खाली करवाया गया था, जिसके बाद पुनर्वास की मांग करते हुए कचहरी मार्केट दुकानदार संघ ने हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी.

हाई कोर्ट ने पुनर्वास की व्यवस्था का दिया था निर्देश

Kachari Market : हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को कचहरी मार्केट दुकानदार संघ के दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की गयी थी. इसमें कहा गया था कि दुकानदारों के पुनर्वास लिए कोई स्कीम नहीं है. स्ट्रीट वेंडर के पुनर्वास की व्यवस्था राज्य सरकार की स्कीम थी, उनका पुनर्वास कर दिया गया है.

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