टेंडर कमीशन घोटाले में झारखंड के पूर्व मंत्री सहित नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी

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रांची : टेंडर कमीशन घोटाला मामले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित नौ आरोपितों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है. सभी आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शनिवार को हुई. अब इनकी अगली पेशी 12 जुलाई को होगी.

आरोपितों में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, उनका भतीजा आलोक रंजन, हरीश यादव, नीरज मित्तल, रामप्रकाश भाटिया और तारा चंद शामिल हैं.

टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने पहली कार्रवाई 21 फरवरी, 2023 को की थी. इस समय ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के कई ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी. इसके बाद 23 फरवरी, 2023 को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था. मामले में वीरेंद्र राम के करीबी और सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वीरेंद्र राम को रिमांड पर लेकर हुई ईडी की पूछताछ में टेंडर कमीशन में कई लोगों के शामिल होने की जानकारी ईडी को मिली थी.

उल्लेखनीय है कि ईडी ने बीते पांच मई को टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर और बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों से कुल 35.23 करोड़ रुपये नकदी बरामद किये थे.

इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए पांच मई की देर रात को आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. इसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

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