झारखंड: दो सप्ताह में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के निर्देश, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने और अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति कर दी जाएगी. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि सरकार हर बार नियुक्ति जल्द करने की बात कहती है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग सहित कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद अभी भी रिक्त हैं.

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाए और इसकी जानकारी अदालत को दी जाए.

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