स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट की रोक बरकरार, अंतिम सुनवाई 12 जनवरी को

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स के प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज रहे एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शनिवार को हुई. मामले में कोर्ट ने एमबी जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज, रिम्स के पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक बरकरार रखी है. कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.

इससे पूर्व प्रतिवादी नरेंद्र नाथ की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने का आग्रह किया गया. नरेंद्र नाथ सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी बातें सुने बिना आदेश पारित किया है. इसलिए उनकी बात भी सुनी जाए.

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि बिना नियम के पालन करते हुए एमबी जयप्रकाश को पद से हटा दिया गया एवं उनकी जगह नरेंद्रनाथ सिंह को प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज रिम्स के पद पर लाया गया है, जो गलत है. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के आलोक में एमबी जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज रिम्स के पद से हटाया गया था, जो की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है.

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