रांची : झारखंड हाई कोर्ट में रांची जेल में एक कैदी भोमा सिंह की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की ओर से उम्र कैद की सजा के तहत 14 वर्ष से अधिक समय से जेल बिताने पर रिहा करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई मंगलवार काे हुई.
मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद भी अनिल शर्मा को अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया? मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
याचिका में अनिल शर्मा की ओर से कहा गया है कि वह 28 साल से जेल में है. वह उम्र कैद की सजा काट चुका है. ऐसे में उसे रिहा किया जाए.
22 जनवरी, 1999 को अनिल शर्मा रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद था. तब अनिल शर्मा ने बबलू श्रीवास्तव, निरंजन कुमार सिंह, सुशील श्रीवास्तव, मधु मियां के साथ मिलकर जेल में ही छूरा मार कर भोमा सिंह की हत्या कर दी थी. भोमा के चचेरे भाई के बयान पर इस मामले में सभी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. मामले में कोर्ट ने अनिल शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.