न्यूक्लियस मॉल मामले में हाई कोर्ट ने ईडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

राँची

रांची : लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल का प्लान गलत ढंग से स्वीकृत किए जाने, पार्किंग स्पेस की कमी, सिनेमा हॉल एवं विमेंस कॉलेज से 200 यार्ड से कम की दूरी रहने आदि को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने ईडी से न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के खिलाफ चल रहे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

विष्णु अग्रवाल की पत्नी की ओर से समय की मांग की गयी

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 9 यानी विष्णु अग्रवाल की पत्नी की ओर से वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 11 सितंबर निर्धारित की है. मामले में रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. वहीं प्रतिवादी विष्णु अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं प्रेरणा झुनझुनवाला ने पैरवी की.

ईडी ने बताया- जमीन फर्जीवाड़ा में विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया है

सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बताया गया कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है. साथ ही उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है, वह नियमों के अनुकूल नहीं बना है.

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