रांची : झारखंड हाई कोर्ट में जनवरी 2022 में राजधानी के बिरसा चौक पर ऑटो से महिला की हुई मौत मामले में दाखिल शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई. कोर्ट ने मामले में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को प्रतिवादी बनाया है. कोर्ट ने उनसे पूछा कि रांची शहर में जो डीजल ऑटो और टोटो चल रहे हैं उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस आदि की जांच के लिए क्या कार्रवाई हुई? ऑटो और टोटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के लिए क्या कार्रवाई की जाती है. कोर्ट ने इन सारे बिंदुओं पर तीन सप्ताह में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से जवाब मांगा है.
कोर्ट ने डीटीओ रांची एवं एसएसपी रांची को भी शपथ पत्र दाखिल कर शहर में अवैध रूप से चलने वाले डीजल ऑटो एवं टोटो के संबंध में जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता श्रीनू गणपती को फटकार लगाते हुए मौखिक कहा कि कोर्ट अभी तुरंत आपके साथ चलकर रांची शहर में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालक को डीजल ऑटो एवं टोटो को चलाते हुए दिखा सकती है.
कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में छोटे-छोटे बच्चे डीजल ऑटो और टोटो चलाते हैं. वे अचानक कहीं भी गाड़ी को मोड़ देते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है. इनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है. कोर्ट ने मामले में डीएसपी ट्रैफिक द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतुष्टि जताई. साथ ही कहा कि शपथ पत्र में दी गई बातें हवा हवाई नहीं होनी चाहिए. धरातल पर ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है यह दिखना चाहिए.