हाई कोर्ट का आदेश: पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पद आरक्षित रखें
रांची, 17 जुलाई – झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) को निर्देश दिया है कि वह पारा शिक्षकों के लिए 100 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पद आरक्षित रखे।
⚖️ न्यायमूर्ति दीपक रौशन की पीठ ने दिया निर्देश
यह निर्देश झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की पीठ से आया, जिन्होंने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक जेएसएससी इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे।
🧾 याचिकाकर्ता और कानूनी पक्ष
इस मामले में याचिका रेशमी कुमारी, गिरिधर प्रसाद एवं अन्य की ओर से दायर की गई थी। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने बहस की।
📅 अगली सुनवाई की तारीख तय
हाई कोर्ट ने मामले की अगली और अंतिम सुनवाई की तिथि 5 अगस्त 2025 निर्धारित की है। इस सुनवाई में JSSC को नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
