झारखंड हाई कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी मामले में खारिज की राहुल गांधी की याचिका

यूटिलिटी राँची

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी. राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा.

मामले की सुनवाई नौ फरवरी को पूरी हो गई थी

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में मामले की सुनवाई नौ फरवरी को पूरी हो गई थी. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नवीन झा की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया था. प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की थी जबकि प्रतिवादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, विनोद कुमार साहू और कुमार हर्ष ने पक्ष रखा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था

यह मामला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है. वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था. इसमें राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. कांग्रेस में ऐसे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता. राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. नवीन झा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का केस किया. इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *