रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की ईडी के समन को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट पिटीशन खारिज कर दी. याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की.
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनने लायक नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनने लायक नहीं है. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. याचिका की सुनवाई हाइब्रिड मोड में हुई. ईडी के समन को हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.