रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान विभाग में मंत्री रहते हुए सोरेन ने खुद ही अपने रिश्तेदारों को लीज आवंटन किया है. यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने दायर की है.
राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की. मामले की अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार ने पैरवी की.
याचिकाकर्ता ने पिछली सुनवाई में बताया था- मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है.
पत्नी एवं साली की फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित करने का आरोप
इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू की फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया है. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास मुख्यमंत्री, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन किसी संबंधित प्राधिकार ने कार्रवाई नहीं की.