Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट में शुक्रवार को 46 लाख के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से रांची में किए गए जीरो एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई.
राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पैरवी की. कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बंगाल पुलिस द्वारा मामले की जांच करने लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करने के अंतरिम आदेश को 24 फरवरी तक बरकरार रखा है. अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को जांच जारी रखने का दिया था निर्देश
Jharkhand High Court : हाई कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में अंतरिम आदेश देते हुए कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया था, लेकिन चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी थी. तीनों विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआईआर हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है.