रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में गुरुवार भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है.
पूर्व की सुनवाई में कहा गया था- यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था. कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) के मामले में न हो जाए तब तक झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) इस रिट को नहीं सुन सकता है. यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है. इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की.
याचिकाकर्ता ने कहा था- बिना गवाही कराये ही न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि बिना गवाही कराये ही स्पीकर के न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है. स्पीकर के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव के मामले में अलग-अलग तरीके से सुनवाई हो रही है, जो अनुचित है.
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से चीफ सेक्रेटरी को मिली राहत
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से गुरुवार को चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह को बड़ी राहत मिली है. एकल पीठ से चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है. साथ ही शहादत हुसैन की रिट याचिका को एकल पीठ से खंडपीठ में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है.
जारी अवमानना नोटिस पर रोक, अब खंडपीठ में होगी सुनवाई
हाई कोर्ट की जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दिया. अब इस रिट याचिका की सुनवाई खंडपीठ में अपील याचिका के साथ होगी.
देवघर में जमीन अधिग्रहण मामले में अवमानना नोटिस जारी हुआ था
उल्लेखनीय है कि देवघर में जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के एकल पीठ ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना नोटिस 23 सितंबर, 2022 को जारी किया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल कर एकल पीठ के अवमानना नोटिस को चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी.