झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन कारोबारी की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब के लिए दिया एक और मौका

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद-बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अफसर अली की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई शुक्रवार को हुई. मामले में ईडी ने बताया कि जवाब तैयार है, वह आज दाखिल कर देंगे. कोर्ट ने ईडी के आग्रह को देखते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अफसर अली की गिरफ्तारी में अपनाई की प्रक्रिया संबंध में ईडी से जानकारी मांगी थी. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने पैरवी की. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है और जांच पूरी हो गई है. 14 अप्रैल, 2023 से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं, इसे देखते हुए उन्हें जमानत प्रदान की जाए.

बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम,अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

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