झारखंड हाई कोर्ट ने कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर 22 तक लगाई रोक

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार को चर्चित अलकतरा घोटाला में 1.08 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक महेश मेहरा के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक 22 मार्च तक जारी रखी है. महेश मेहरा की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में मामले के अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.

कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर को परवा-गढ़वा रोड की 30 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, डालटनगंज की ओर से दिया गया था. आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा अलकतरा के करीब एक करोड़ आठ लाख रुपये का फर्जी बिल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जमा किया गया. मामले में पहले सीबीआई जांच कर रही थी, जिसे बाद में ईडी ने अपने हाथों में ले लिया.

ईडी कोर्ट में मामले में ईडी ने छह आरोपितों महेश मेहरा एवं नागवंत पांडेय सहित कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कौशल्या टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, बंगाल केडीसी हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

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