रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पिछले आदेश के आलोक में पीड़ित का इलाज रिम्स में हो रहा है या नहीं. इसे शपथ पत्र दाखिल कर बताएं.
पिछली सुनवाई में हजारीबाग डीसी को दिया था निर्देश, रिम्स में इलाज कराएं
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हजारीबाग डीसी को निर्देश दिया था कि वह पीड़ित के आगे का ट्रीटमेंट रिम्स, रांची में कराएं. उसके इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. सुनवाई के दौरान मामले के अनुसंधानकर्ता कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.
मामले की सुनवाई 14 जून को निर्धारित
उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने मार्च माह में ही इचाक थाना ज्वाइन किया है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अप-टू-डेट जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 14 जून निर्धारित की है. कोर्ट में एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा.
2019 में 13 साल की एक बच्ची को एसिड पिला दिया गया था
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हजारीबाग में 13 साल की एक बच्ची को उसके परिचित ने जबरदस्ती एसिड पिला दिया था, जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी. बाद में एम्स पटना और रिम्स रांची में उसका इलाज हुआ था. वह दो महीने तक कुछ बोलने में असमर्थ थी. मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.