महिला सुरक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सभी जिलों के एसपी और डीसी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
रांची, 30 जुलाई । झारखंड में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और उपायुक्तों (डीसी) को इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में स्कूली छात्राओं और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य भर में महिला सुरक्षा की स्थिति को लेकर गहरी चिंता है। इसी क्रम में अदालत ने सभी जिला जजों (जिला न्यायाधीशों) को निर्देश दिया कि वे किशोर गृहों (जुवेनाइल होम्स) का निरीक्षण कर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।
यह जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता भारती कौशल द्वारा दाखिल की गई थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने पक्ष रखा।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के अनुपालन में शीघ्र रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
