Jharkhand : राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी मिलेगी. अन्य माध्यमों से छुट्टी का आवेदन देने पर उसे खारिज कर दिया जाएगा. इस आदेश को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार देर रात जारी किया है. इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दे दी गयी है.
मॉड्यूल आवेदन समर्पित करने की अनुमति देता है
उल्लेखनीय है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सभी पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को छुट्टी के लिए आवेदन समर्पित करने की अनुमति देता है. छुट्टी की पात्रता से संबंधित विवरण दिखाता है. छुट्टी के अनुरोध के प्रसंस्करण और निपटान की अनुमति देता है. कर्मियों की छुट्टी इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करता है.
मॉड्यूल को ई-वीवी एप्लीकेशन में लाइव किया गया
Jharkhand : सचिव ने जारी आदेश में लिखा है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को ई-वीवी एप्लीकेशन में लाइव कर दिया गया है. सचिव ने निदेशित किया है कि पत्र निर्गत की तिथि से राज्य के सभी पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को मात्र लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करते हुए अवकाश प्राप्त करना होगा. किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यम से आवेदित छुट्टी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
मॉड्यूल में शिक्षकों के अवकाश विवरण दर्ज करने का प्रावधान
रवि कुमार ने लिखा है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में राज्य के सभी पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के लिए अवकाश विवरण दर्ज करने का प्रावधान है. प्रतिमाह लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में उपलब्ध अवकाश विवरणी पर विचार करते हुए ही वेतनादि भुगतान किया जाय.
सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया
Jharkhand : सचिव ने शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से राज्य के सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को इस सुविधा से खुद को परिचित करने, छुट्टी प्राप्त करने के लिए इसे अपनाने के निमित्त लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन समर्पित करने के लिए आदेश दिया जाय.