Jharkhand Finance Bill : राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड वित्त विधेयक- 2022 (Jharkhand Finance Bill- 2022) को तीसरी बार राज्य सरकार को लौटा दिया है. साथ ही राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस विधेयक में उल्लेखित बिंदुओं और विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए.
अनुसूची सात के तहत राज्य सूची में समाहित है या नहीं, देखें
राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) ने कहा है कि यह भारत के संविधान की अनुसूची सात के तहत राज्य सूची में समाहित है या नहीं यह देखा जाये. विधेयक में बीमा या अन्य प्रावधानों से संबंधित कोई विवरण संघ सूची या समवर्ती सूची में तो सम्मिलित नहीं है?
संघ सूची के क्रम संख्या 47 में बीमा से संबंधित विषय का वर्णन
उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुसूची सात के तहत संघ सूची- एक के क्रम संख्या 47 में बीमा से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है. राज्यपाल ने इन बिन्दुओं पर राज्य सरकार को विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर इस विधेयक को अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया.
यह विधेयक पूर्व में भी दो बार अनुमोदन के लिए आया था
Jharkhand Finance Bill : उल्लेखनीय है कि यह विधेयक पूर्व में भी दो बार राज्यपाल के अनुमोदन के लिए आया था. प्रथम बार हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में रूपान्तरण संबंधी विभिन्न विसंगतियों के कारण इस विधेयक को वापस कर दिया गया. तत्पश्चात यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा संशोधित विधेयक को बिना झारखंड विधानसभा से पारित किए ही राज्यपाल की सहमति के लिए प्रेषित कर दिया गया. राज्यपाल ने राज्य सरकार को यह कहते हुए इस विधेयक को फिर वापस किया कि संशोधित विधेयक को झारखंड विधान सभा से पारित करा कर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रेषित करें.