Jharkhand Cabinet

झारखंड कैबिनेट : नियुक्ति नियमावली में संशोधन, 10वीं और 12वीं की बाध्यता हटी

राँची

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई. बैठक के दौरान 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. कैबिनेट में मुख्य रूप से नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है. जो इस तरह है-

  • झारखंड कर्मचारी चयन इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा नियमावली में संशोधन
  • झारखंड कर्मचारी चयन मैट्रिक स्तरीय नियमावली में संशोधन
  • झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा नियमावली में संशोधन
  • झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा (डिप्लोमा स्तरीय) संशोधन
  • जेएसएसी के कई नियुक्ति नियमावली भी वापस

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जेएसएससी की कई नियुक्ति नियमावली को भी वापस लिया है. अब यह नियमावली पहले की नीति 2016 से पहलेवाली लागू हो गयी है. यह फैसला युवाओं सुझाव के बाद लिया गया है. गौरतलब है कि रघुवर सरकार की 2016 के समय की 13 जिला और 11 जिला की नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है. वहीं, हेमंत सरकार की नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाई कोर्ट रद्द कर चुका है.

नयी नीति से क्या होगा

नयी नीति के अनुसार अब झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने की बाध्यता नहीं होगी. वहीं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत क्षेत्रीय भाषा में शामिल हो गयी है. हेमंत सोरेन सरकार की 2021 की नीति में हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं थी, इस बार इसे क्षेत्रीय भाषा के वैकल्पिक पत्र के रूप में रखा जायेगा.

स्थानीय रीति-रिवाज, परंपरा की जानकारी की शर्त भी हटेगी

अब परीक्षाओं में स्थानीय लोगों प्राथमिकता देने की स्थानीय रीति- रिवाज, परंपरा की जानकारी की शर्त भी हटा दी जायेगी. इससे पहले यह शर्त लागू की गयी थी. वहीं नयी नीति के अनुसार पदों में 60:40 प्रतिशत आरक्षण का पालन होगा. 60 प्रतिशत आरक्षण में अज, अजा, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सामान्य श्रेणी भी शामिल होगी. इसके अलावा 40 प्रतिशत सीट खुली रहेगी.

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