झारखंड: मिड-डे-मील घोटाले के आरोपित संजय तिवारी की जमानत याचिका खारिज

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रांची : झारखंड में 101 करोड़ रुपये के मिड-डे-मील घोटाले के आरोप में जेल में बंद भानू कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है. अदालत ने उसकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है. इससे उसको जबरदस्त झटका लगा है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जेल में लंबी अवधि का हवाला देते हुए जमानत पर छोड़ने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके कुछ दिन पैसा वापस करने के नाम पर अंतरिम जमानत पर बाहर निकला था लेकिन पैसा वापस नहीं किया. इसके बाद जेल जाने के समय फरार हो गया था. किसी तरह उसकी गिरफ्तारी कर पुनः जेल भेजा गया था.

ईडी ने उसे नवंबर 2021 को मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है. पैसा लौटाने के नाम पर करीब डेढ़ महीने बाहर निकला था. उस पर एसबीआई की हटिया शाखा से मिड-डे-मील का 101 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है. घटना का अंजाम 5 अगस्त, 2017 को दिया गया था. पकड़ में आने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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