पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर की आतंकवाद- रोधी अदालत से तात्कालिक राहत मिली है. अदालत ने आगजनी, पुलिस के खिलाफ हिंसा एवं तोड़फोड़ और जिले शाह हत्या से संबंधित तीन मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अंतरिम जमानत दे दी. तीन मामलों में अंतरिम जमानत 13 अप्रैल तक दी गयी है.
न्यायिक परिसर के बाहर झड़पें हुई थीं, कई हुए थे घायल
इमरान खान बीते माह इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर में सुनवाई के लिए पहुंचे थे. तभी न्यायिक परिसर के बाहर झड़पें हुई थीं. इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव के दौरान 25 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे.
पुलिस ने इमरान और पार्टी नेताओं पर मामला दर्ज किया था
इस पर पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान और उनकी पार्टी के एक दर्जन से अधिक नेताओं के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ तोड़फोड़, सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने और यहां न्यायिक परिसर के बाहर अशांति पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. आगजनी, पथराव करने और न्यायिक परिसर की इमारत को तोड़ने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था.
इमरान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी
इस मामले में इमरान के खिलाफ भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. इसलिए इमरान लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत की शरण में अंतरिम जमानत के लिए गए थे. अदालत ने इमरान को राहत दे भी दी. उन्हें तीन मामलों में 13 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दी गयी है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से भी पिछले दिनों कुछ अन्य मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है.