रांची : पंकज मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. शनिवार को हाई कोर्ट ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज दी.
न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने आठ फरवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में ही है. पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी निचली अदालत ने पहले ही खारिज कर दी है. अब हाई कोर्ट ने भी पंकज मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है.