रांची : संजीवनी बिल्डकॉन फर्जीवाड़ा मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के नगड़ी अंचल के तत्कालीन दो सर्किल ऑफिसर (सीओ) ओम प्रकाश यादव एवं कृष्ण कुमार की अलग- अलग दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
कोर्ट ने पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन दोनों तत्कालीन सर्किल ऑफिसर पर आरोप था कि इन्होंने अपने सीओ पद का दुरुपयोग करते हुए रकबा से ज्यादा जमीन का म्यूटेशन किया. साथ ही संजीवनी बिल्डकॉन को फायदा पहुंचाया. सीबीआई ने इनके खिलाफ एक ही मामले में तीन- तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं.
केस को निरस्त करने का किया था आग्रह
इन दोनों तत्कालीन सीओ की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज तीनों केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया था. कृष्ण कुमार और ओम प्रकाश यादव के तीन- तीन केस पर बहस हुई थी. सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी. कृष्ण कुमार की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, कृष्ण कुमार एवं जयशंकर तिवारी ने पैरवी की थी.