हाई कोर्ट का सरकार व आरबीआई को निर्देश-  झारखंड में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए प्रपोजल लेकर आएं

झारखण्ड राँची

रांची : देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं की रोकथाम के लिए मनोज कुमार राय की जनहित याचिका पर प्रतिवादी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार एवं आरबीआई को निर्देश दिया कि वे एक माह में कोर्ट के समक्ष झारखंड में साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर प्रपोजल लेकर आएं. इसके बाद कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा.

आरबीआई ने शपथ पत्र में कहा- सरकार को निर्देश जारी नहीं कर सकते

इससे पहले आरबीआई की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि वह राज्य सरकार को साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर दिशा- निर्देश जारी नहीं कर सकती है. आरबीआई का मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित नियम, रेगुलेशन एवं दिशा- निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

खंडपीठ ने कहा- ठोस कदम उठाने की जरूरत

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मौखिक कहा कि साइबर फ्रॉड की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं. ऐसे में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.

देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय

पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं. इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है. साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं.

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