एचईसी का बैंक खाता फ्रीज, ₹1.62 करोड़ का बकाया नहीं चुका पाया

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रांची: हटिया स्थित एसबीआइ शाखा में संचालित एचईसी का बैंक खाता कॉमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार के आदेश पर फ्रीज कर दिया गया है.

यह कार्रवाई हावड़ा की कंपनी एंट्रीकेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एचइसी के खिलाफ ₹28,21,481 के बकाया भुगतान को लेकर की गई थी, जो ब्याज के साथ बढ़कर ₹1,62,57,000 हो गया है. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में एक टीम एसबीआइ शाखा पहुंची और एचइसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया.

मामला वर्ष 2011 का है, जब एचइसी ने एंट्रीकेट इंजीनियरिंग को तीन क्रेनों की आपूर्ति का आदेश दिया था. कंपनी ने जून 2015 तक दो क्रेनों की आपूर्ति की, लेकिन एचइसी ने ₹28,21,481 का भुगतान नहीं किया.

इस पर कंपनी ने तीसरे क्रेन की आपूर्ति नहीं की और मामला कोलकाता स्थित ‘प बंगाल माइक्रो लघु उद्योग सुविधा परिषद’ में दर्ज कर दिया. परिषद ने एचईसी को बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन एचईसी ने इसका पालन नहीं किया.

इसके बाद कंपनी ने 2022 में रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने एचइसी के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया.

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