झारखंड हाई कोर्ट में वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब 19 को

राँची

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को आंशिक सुनवाई की. इसके बाद जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी.

पिछली सुनवाई में ईडी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. गेंदा राम की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने बहस की. वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी पर फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. क्योंकि, रांची प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष कोर्ट दोनों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *