झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के समन की अवहेलना मामले में सुनवाई 30 अगस्त को

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली क्रिमिनल रिट पर 30 अगस्त को सुनवाई होगी. मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है. हेमंत सोरेन की ओर से ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया है.

हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था. इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था. नए समन पर हेमंत सोरेन के ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था. ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था.

ईडी की ओर से संबंध की अवहेलना मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी. सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था लेकिन वे कई तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. हालांकि, बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित हो चुका है लेकिन हेमंत सोरेन पिछली तिथि को भी एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं हुए थे.

इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी. शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवराज झा की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. यह ईडी के समन की अवहेलना है.

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