रांची

स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को भरना पड़ा ₹3650 का जुर्माना, चलती कार के सनरूफ वाला वीडियो हुआ था वायरल

Ranchi : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. इरफान अंसारी के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में वह चलती हुई महिंद्रा XUV के सनरूफ से बाहर निकलकर खड़े नजर आ रहे हैं।

यह हरकत भले ही किसी के लिए ‘स्टाइल’ हो, लेकिन कानून की नजर में यह सड़क सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलने पर 1,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना या छह महीने की जेल का प्रावधान है।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई और सवाल उठाए कि क्या कानून केवल आम जनता के लिए हैं। कई यूजर्स ने इसे ‘वीआईपी कल्चर’ का उदाहरण बताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की।

मामले के तूल पकड़ने के बाद रांची उपायुक्त ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है और जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही रांची पुलिस को भी टैग करते हुए पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179(1), 190, 192 और 194B के तहत कार्रवाई की। नियमों के उल्लंघन के लिए मंत्री के बेटे पर कुल ₹3,650 का चालान काटा गया है।

घटना के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि क्या वीआईपी परिवारों के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है।

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