पूर्व पार्षद असलम को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन हत्या मामले में गिरफ्तारी की आशंका
रांची, 12 अगस्त । झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में नामजद आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने मंगलवार को असलम को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया।
हालांकि, असलम 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में भी आरोपित है। ऐसे में आशंका है कि जेल से बाहर निकलते ही रांची पुलिस उसे इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है।
गौरतलब है कि 23 जनवरी को कलीम नामक व्यक्ति ने हिंदपीढ़ी थाना में असलम और उसके भाई आसिफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद और उसके भाइयों ने इरशाद उर्फ अप्पू पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और मारपीट की। यह हमला कथित तौर पर छेड़खानी का विरोध करने पर हुआ था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।
पुलिस ने असलम को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब जानलेवा हमले के मामले में तो उसे जमानत मिल गई है, लेकिन साहिल हत्याकांड में गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है।
